बस्ती ,20 फ़रवरी : लाइव भारत समाचार : – परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ के दिशा निर्देश में दिनांक 20 फरवरी एवं 21 फ़रवरी को परिवहन मेले का आयोजन किये जाने के निर्देश दिये गये थे । आरटीओ फरीदउद्दीन ने बताया कि उक्त आदेश के क्रम में अनुपालन में आज दिनांक 20 फ़रवरी को छबिलहाखोर स्थिति सम्भागीय परिवहन कार्यालय, बस्ती के सभागार में परिवहन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें व्यवसायिक वाहनों एवं प्राइवेट वाहनों के लगभग 60 वाहन स्वामियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस सम्बन्ध में वाहन स्वामियों को अपने वाहनों केे बार-बार कर भुगतान की जटिल समस्याओं से राहत प्रदान करना, कर को सरल बनाना एवं अधिकाधिक गैर-परिवहन यानों को परिवहन यानों में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी।
परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 2/2026/86/तीस-4-2026-8(19) /2009 टी0सी0 लखनऊ दिनांक 30.01.2026 द्वारा परिवहन यानों पर एक बारीय कर की दर निम्नवत निर्धारित की गयी है।
क्रम संख्या यान का विवरण एकबारीय कर की दर (रूपये में)
1 2 3
1. भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित दो पहिया मोटर साइकिल यान के मूल्य का 12.5 प्रतिशत
2. तिपहिया मोटर कैब यान के मूल्य का 7 प्रतिशत
3. 10 लाख तक के मोटर कैब (तिपहिया मोटर कैब को छोड़कर) और मैक्सी कैब यान के मूल्य का 10.5 प्रतिशत
4. 10 लाख से अधिक के मोटर कैब (तिपहिया मोटर कैब को छोड़कर) और मैक्सी कैब यान के मूल्य का 12.5 प्रतिशत
5. संनिर्माण उपस्कर या विशेष प्रयोजन यान यथा जे0सी0बी0, बुलडोजर्स आदि। यान के मूल्य का 6 प्रतिशत
6.माल वाहन3000 किलोग्राम से अनधिक सकल यान भार के वाहन (पिकप आदि)
यान के मूल्य का 3 प्रतिशत
3000 किलोग्राम से अधिक किन्तु 7500 किलोग्राम से अनधिक सकल यान भार के वाहन (मिनी ट्रक आदि)यान के मूल्य का 6 प्रतिशत
उक्त बैठक में फरीदउद्दीन, सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), सुरेश कुमार, सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), श्रीमती माला बाजपेयी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, यात्री/मालकर अधिकारी, बस्ती के साथ-साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
रिपोर्ट ,बस्ती ब्यूरो : लाइव भारत समाचार