लाइव भारत समाचार में आपका स्वागत है बस्ती, 27 अप्रैल : लाइव भारत समाचार :- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में आदर्श आचार संहिता, विज्ञापन, पेड न्यूज के संबंध में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें इस संबंध में आयोग के निर्देशों से प्रेस प्रतिनिधियों को अवगत कराते हुए उनसे सहयोग की अपील की गयी। इस अवसर पर एडीएम/उप जिला निर्वाचन अधिकारी कमलेश चन्द्र ने कहा कि जाति, धर्म या भाषा के मतभेदों को बढाने वाले समाचार प्रकाशित ना किये जाये। कलेक्टेªट सभागार में आयोजित कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए उन्होने कहा कि व्यक्तिगत आक्षेप की खबरें प्रकाशित करने से बचें। उन्होने कहा कि जाति या सम्प्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील प्रकाशित नही की जाये। निर्वाचन के दौरान पूजा के स्थलों को प्रचार हेतु प्रयोग नही किया जायेंगा। उन्होने पेड न्यूज के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ऐसी विश्लेष्णात्मक खबर जिसमें एक प्रत्याशी को अन्य प्रत्याशियों की तुलना में जीतता या बढत बनाने का समाचार प्रकाशित ना किये जाय। भारतीय प्रेस परिषद द्वारा पेड न्यूज को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि कोई भी खबर या विश्लेषण जो नकद या अन्य किसी रूप में प्रतिफल के लिए प्रकाशित किया गया हों, उसे पेड न्यूज माना जायेंगा। इस परिभाषा को निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकार करते हुए समाचारों की निरीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। उन्होने कहा कि इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोई भी विज्ञापन चैनल पर प्रसारित करने से पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति ली जायेंगी। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्ट्राग्राम, बल्क मैसेज, वायस मैसेज एवं अन्य सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों के संबंध में भी यह नियम लागू होंगा। उन्होने कहा कि मतदान के दिन मतदेय स्थल के भीतर फोटो लेना या वीडियों बनाने की अनुमति नही होंगी। मुख्य कोषाधिकारी अशोक कुमार प्रजापति ने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस के संबंध में लागू होने वाले निर्देश प्रिन्ट मीडिया पर भी लागू होंगे तथा इसके उल्लघंन पाये जाने पर आर्थिक दण्ड लगाया जायेंगा। उन्होने कहा कि मतदान के दिन तथा मतदान के एक दिन पूर्व अर्थात 25 एवं 24 मई के अंक में प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति अनिवार्य है। विज्ञापन प्रकाशन हेतु प्रत्याशी की अनुमति पत्र लगाना अनिवार्य होंगा। अनुमति के लिए प्रकाशन से 48 घण्टे पूर्व आवेदन करना होंगा। उन्होने कहा कि अन्य दिनों में प्रकाशित विज्ञापन को डीएवीपी के दर से भुगतान प्रत्याशी के व्यय में जोड़ा जायेंगा। कार्यशाला का संचालन सहायक निदेशक, सूचना प्रभाकर तिवारी ने किया। इसमें उप जिला मजिस्ट्रेट आर.के. चौधरी, अपर जिला सूचनाधिकारी हितेन्द्र कुमार, सहायक निर्वाचन अधिकारी सुभाष कुमार, ई-डिस्ट्रिक मैनेजर सौरभ द्विवेदी एवं मीडिया बन्धुगण उपस्थित रहें। रिपोर्ट ,बस्ती ब्यूरो : लाइव भारत समाचार
सोमवार, 23 दिसम्बर , 2024

आदर्श आचार संहिता, विज्ञापन, पेड न्यूज के संबंध में मीडिया कार्यशाला का हुवा आयोजन

बस्ती, 27 अप्रैल : लाइव भारत समाचार :- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में आदर्श आचार संहिता, विज्ञापन, पेड न्यूज के संबंध में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें इस संबंध में आयोग के निर्देशों से प्रेस प्रतिनिधियों को अवगत कराते हुए उनसे सहयोग की अपील की गयी। इस अवसर पर एडीएम/उप जिला निर्वाचन अधिकारी कमलेश चन्द्र ने कहा कि जाति, धर्म या भाषा के मतभेदों को बढाने वाले समाचार प्रकाशित ना किये जाये। कलेक्टेªट सभागार में आयोजित कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए उन्होने कहा कि व्यक्तिगत आक्षेप की खबरें प्रकाशित करने से बचें। उन्होने कहा कि जाति या सम्प्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील प्रकाशित नही की जाये। निर्वाचन के दौरान पूजा के स्थलों को प्रचार हेतु प्रयोग नही किया जायेंगा।
उन्होने पेड न्यूज के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ऐसी विश्लेष्णात्मक खबर जिसमें एक प्रत्याशी को अन्य प्रत्याशियों की तुलना में जीतता या बढत बनाने का समाचार प्रकाशित ना किये जाय। भारतीय प्रेस परिषद द्वारा पेड न्यूज को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि कोई भी खबर या विश्लेषण जो नकद या अन्य किसी रूप में प्रतिफल के लिए प्रकाशित किया गया हों, उसे पेड न्यूज माना जायेंगा। इस परिभाषा को निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकार करते हुए समाचारों की निरीक्षा करने का निर्देश दिया गया है।
उन्होने कहा कि इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोई भी विज्ञापन चैनल पर प्रसारित करने से पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति ली जायेंगी। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्ट्राग्राम, बल्क मैसेज, वायस मैसेज एवं अन्य सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों के संबंध में भी यह नियम लागू होंगा। उन्होने कहा कि मतदान के दिन मतदेय स्थल के भीतर फोटो लेना या वीडियों बनाने की अनुमति नही होंगी।
मुख्य कोषाधिकारी अशोक कुमार प्रजापति ने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस के संबंध में लागू होने वाले निर्देश प्रिन्ट मीडिया पर भी लागू होंगे तथा इसके उल्लघंन पाये जाने पर आर्थिक दण्ड लगाया जायेंगा। उन्होने कहा कि मतदान के दिन तथा मतदान के एक दिन पूर्व अर्थात 25 एवं 24 मई के अंक में प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति अनिवार्य है। विज्ञापन प्रकाशन हेतु प्रत्याशी की अनुमति पत्र लगाना अनिवार्य होंगा। अनुमति के लिए प्रकाशन से 48 घण्टे पूर्व आवेदन करना होंगा। उन्होने कहा कि अन्य दिनों में प्रकाशित विज्ञापन को डीएवीपी के दर से भुगतान प्रत्याशी के व्यय में जोड़ा जायेंगा। कार्यशाला का संचालन सहायक निदेशक, सूचना प्रभाकर तिवारी ने किया। इसमें उप जिला मजिस्ट्रेट आर.के. चौधरी, अपर जिला सूचनाधिकारी हितेन्द्र कुमार, सहायक निर्वाचन अधिकारी सुभाष कुमार, ई-डिस्ट्रिक मैनेजर सौरभ द्विवेदी एवं मीडिया बन्धुगण उपस्थित रहें।

रिपोर्ट ,बस्ती ब्यूरो : लाइव भारत समाचार

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