बस्ती, 09 अक्टूबर : लाइव भारत समाचार :- ट्रैक्टर कृषि कार्य हेतु परिवहन विभाग में पंजीकृत होती है और इसका प्रयोग भी उसी कार्य के लिए किया जाता जिस कारण कर मुक्त रहता है, परंतु अगर उसमे ट्राली का प्रयोग ब्यवसायिक हो जाता है, जो पंजीकृत होना चाहिए , पर सड़को पर ये ट्रालिया बेधड़क बिना पंजीकृत बालू, मोरंग, ईंट, आदि सामान किराए पर चलते नजर आते हैं, जो दुर्घटना के कारण भी बन जाते हैं, जिसकी शिकायत मिलने पर आरटीओ विभाग ने जागरुक करते कार्यवाही करनी शुरू कर दी। इसी क्रम में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के अन्तर्गत दिनांक 09 अक्टूबर को एआरटीओ (प्रशासन/प्रवर्तन) द्वारा सड़को पर अवैध रूप से संचालित ट्रैक्टर ट्राली एवं अन्य वाहनो की चेकिंग की। जिसमें कृषि कार्य हेतु पंजीकृत ट्रैक्टर/ट्राली का व्यवसायिक रूप से ईंट ढोने पर प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही करते हुए विभिन्न थानों में निरूद्ध किया गया तथा प्रत्येक वाहन पर लगभग रू0 50,000/- प्रशमन शुल्क आरोपित किया गया साथ ही प्राईवेट वाहन के रूप में पंजीकृत चार पहिया वाहनों द्वारा सवारी ढोने के अभियोग में कार्यवाही की गई एवं वाहन को निकटतम थाने में निरूद्ध किया गया, अनफिट व्यवसायिक वाहनों के विरूद्ध भी कार्यवाही की गई।
बड़ेबन चौराहे,पटेल चौक तथा मड़वा नगर टोल प्लाजा पर एआरटीओ (प्रशासन)एवं प्रतर्वन दल द्वारा दो पहिया वाहन की हेल्मेट (चालक के पीछे बैठी सवारी सहित), वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का प्रयोग करने वाले, गलत दिशा में वाहन का संचालन करने वाले लोगों को जागरूक किया गया ,एवं सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत वाहन चालकों को रात्रि में हेड लाईट के हाई बीम/लो बीम के प्रयोग के सम्बन्ध में जागरूक किया गया।
उक्त कार्यक्रम में श्री फरीदउद्दीन सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), रविकान्त शुक्ल सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), पंकज सिंह सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) बस्ती एवं प्रतर्वन स्टाफ उपस्थित रहें।
रिपोर्ट , बस्ती ब्यूरो : लाइव भारत समाचार