बस्ती, 18मई, लाइव भारत समाचार :- शहर गांव के सड़को पर इस समय वाहनों की संख्या पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ गई है।हर एक ब्यक्ति को अपने वाहन से चलना पसंद है,ऐसे में वाहनों का सड़क पर बढ़ना कोई आश्चर्य नहीं।अगर आपको भीअपने निजी वाहन से चलना है तो ट्रैफिक नियमों की जानकारी और पालन करना जरूरी है।सड़क पर सुरक्षित यात्रा करने के लिए सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरूरी है।ट्रैफिक नियमों का पालन न करने से आपका ही नुकसान है।ट्रैफिक नियमका पालन न करने से अपने साथ साथ सड़क पर चल रहे और लोगों की सुरक्षा को भी खतरे में डालते हैं,किसी वजह से सुरक्षित आप रहते हैं तो ट्रैफिक पुलिस की निगाहों में आ जाते हैं और चालान से नहीं बचते।
हाल ही में एक और नियम परिवहन द्वारा विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी हुवा, हाईसिक्युरिटी न0प्लेट जिस वाहन पर न मिलने पर और बिना बैद्य ड्राइविंग लाइसेंस संचालन पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है।यही नहीं नाबालिक के द्वारा वाहन संचालन पर उनके गार्जियन को पच्चीस हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।नियम में अधिकतर लोग सिर्फ हेलमेट पहनने और चार पहिया वाहन पर सीट बेल्ट की ही जानकारी हो पाती है, और अन्य चालान से उनकी जेब ढीली हो जाती है।कुछ लोगो का कहना है कि नियम की पूर्ण जानकारी न होने से दिक्कत होती है, कुछ ने कहा कागज या लाइसेंस देखा ही नहीं जाता फोटो खींच कर ऑन लाईन चालान कर दिया जाता है जो बहुत बाद में पता चलता है।ऑन लाईन दिखाने का कोई प्रावधान नहीं।ऐसे में रोड पर ट्रैफिक द्वारा जागरूक करना भी चाहिए।दो पहिया वाहन चालकों के हेलमेट न पहने पर ट्रैफिक पुलिस समझाती और उनको वाहन चलाने पर और किस नियम का ध्यान रखें जानकारी देते उनको जागरूक भी कर रही है।चालान काटकर राजस्व की पूर्ति भी कर रही है।
रिपोर्ट: अनिल श्रीवास्तव लाइव भारत समाचार