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बस्ती ,22 अगस्त-लाइव भारत समाचार :- रूधौली के पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर संशोधित भारतीय स्टाम्प अनिधियम, 1899 (अधिनियम संख्या-2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में व्यवसायिक सीमा का हवाला देते हुए रजिस्ट्री विभाग द्वारा स्टाम्प जांचोपरान्त जीविकोपार्जन हेतु छोटे-मोटे व्यवसायियों पर किये जा रहे शोषण को रोकने की मांग किया है।
पत्र में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश शासन स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 के पत्रांक संख्या 18/2023/995 / 94- एस0आर0-2-2023-700 (29) / 2021 के स्तम्भ-3 में यह दर्शाया गया है कि अधिसूचना के अधीन मात्र आवासीय, कृषि सम्पत्ति का दान आच्छादित होगा अन्य प्रकार की सम्पत्ति यथा- औद्योगिक, व्यवसायिक तथा संस्थागत सम्पत्ति इत्यादि का दान अधिसूचना में आच्छादित नहीं होगा। परन्तु आम जनमानस द्वारा  संज्ञान में यह लाया गया है कि ऐसे दाता जो अपने आवासीय सम्पत्ति में जीविकोपार्जन के लिए छोटा-मोटा लघु व अतिलघु व्यवसाय किये है उनके सम्पत्ति के अन्तरण में यथा औद्योगिक व व्यवसायिक तथा संस्थागत बताते हुए सम्पत्ति के अन्तरण में व्यवधान तथा अधिसूचना में जिम्मेदारो द्वारा मनमानी करते हुए आम लोगो का शोषण किया जा रहा है।
 पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने अधिसूचना के अधीन आवासीय  कृषक सम्पत्ति का दान आच्छादित है, अपने जीविकोपार्जन हेतु ऐसे लोग छोटा-मोटा व्यवसाय करते है उनको औद्योगिक और व्यवसायिक तथा संस्थागत सम्पत्ति से बाहर रखते हुए उनके शोषण को रोके जाने की मांग किया है।
रिपोर्ट:- बस्ती ब्यूरो-लाइव भारत समाचार
सोमवार, 23 दिसम्बर , 2024

रजिस्ट्री विभाग द्वारा छोटे ब्यापारियों का शोषण रोके जाने की मांग-संजय प्रताप जैसवाल

बस्ती ,22 अगस्त-लाइव भारत समाचार :- रूधौली के पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर संशोधित भारतीय स्टाम्प अनिधियम, 1899 (अधिनियम संख्या-2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में व्यवसायिक सीमा का हवाला देते हुए रजिस्ट्री विभाग द्वारा स्टाम्प जांचोपरान्त जीविकोपार्जन हेतु छोटे-मोटे व्यवसायियों पर किये जा रहे शोषण को रोकने की मांग किया है।
पत्र में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश शासन स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 के पत्रांक संख्या 18/2023/995 / 94- एस0आर0-2-2023-700 (29) / 2021 के स्तम्भ-3 में यह दर्शाया गया है कि अधिसूचना के अधीन मात्र आवासीय, कृषि सम्पत्ति का दान आच्छादित होगा अन्य प्रकार की सम्पत्ति यथा- औद्योगिक, व्यवसायिक तथा संस्थागत सम्पत्ति इत्यादि का दान अधिसूचना में आच्छादित नहीं होगा। परन्तु आम जनमानस द्वारा  संज्ञान में यह लाया गया है कि ऐसे दाता जो अपने आवासीय सम्पत्ति में जीविकोपार्जन के लिए छोटा-मोटा लघु व अतिलघु व्यवसाय किये है उनके सम्पत्ति के अन्तरण में यथा औद्योगिक व व्यवसायिक तथा संस्थागत बताते हुए सम्पत्ति के अन्तरण में व्यवधान तथा अधिसूचना में जिम्मेदारो द्वारा मनमानी करते हुए आम लोगो का शोषण किया जा रहा है।
 पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने अधिसूचना के अधीन आवासीय  कृषक सम्पत्ति का दान आच्छादित है, अपने जीविकोपार्जन हेतु ऐसे लोग छोटा-मोटा व्यवसाय करते है उनको औद्योगिक और व्यवसायिक तथा संस्थागत सम्पत्ति से बाहर रखते हुए उनके शोषण को रोके जाने की मांग किया है।
रिपोर्ट:- बस्ती ब्यूरो-लाइव भारत समाचार

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