लाइव भारत समाचार में आपका स्वागत है * नक्शा पास करना हुआ आसान* बस्ती 06 फरवरी अब नगर पंचायत नगर के नागरिक भवन निर्माण का नक्शा पास करा सकेंगे। उप विधि बना कर आम जन के लिए जारी कर दिया गया है। कोई भी पास किया गया नक्शा एक वर्ष तक मान्य होगा। उक्त जानकारी देते नगर पंचायत नगर की अध्यक्ष नीलम सिंह राना ने बताया है कि नवीन भवन निर्माताओं को बैंक लोन आदि में आ रही दिक्कतों को देखते हुए यह नियम लागू किया गया है। उन्होंने बहाया है कि अब आवासीय और व्यावसायिक भवनों के नक्शे निर्धारित पेपर और शुल्क जमा कर मानचित्र स्वीकृत किए जाएंगे। प्लाटिंग एरिया में आवासीय क्षेत्र पर ही शुल्क देय होगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए पार्किंग अनिवार्य होगा। भवन में शौचालय शोकपिट निर्माण अनिवार्य किया गया है।श्रीमती राना ने बताया कि 200 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में बनने वाले घरों और व्यावसायिक भ्बनों के मानचित्र में वर्षा जल प्रबन्धन व्यवस्था प्रदर्शित करना भी अनिवार्य किया गया है। इसी प्रकार प्रतावित भवन की प्लिंथ सामने की सड़क से कम से कम .5 मीटर ऊंचा करना होगा। नगर की अध्यक्ष नीलम सिंह राना ने कहा है कि इस निर्णय से जहां भवन स्वामियों को सुविधाएं मिल सकेंगी वहीं नगर पंचायत के आय में भी बढ़ोत्तरी होगी।     रिपोर्ट: धर्म प्रकाश श्रीवास्तव
सोमवार, 23 दिसम्बर , 2024

मकान का नक्शा पास करना हुआ आसान नगर पंचायत नगर बाज़ार में

* नक्शा पास करना हुआ आसान*

बस्ती 06 फरवरी अब नगर पंचायत नगर के नागरिक भवन निर्माण का नक्शा पास करा सकेंगे। उप विधि बना कर आम जन के लिए जारी कर दिया गया है। कोई भी पास किया गया नक्शा एक वर्ष तक मान्य होगा। उक्त जानकारी देते नगर पंचायत नगर की अध्यक्ष नीलम सिंह राना ने बताया है कि नवीन भवन निर्माताओं को बैंक लोन आदि में आ रही दिक्कतों को देखते हुए यह नियम लागू किया गया है। उन्होंने बहाया है कि अब आवासीय और व्यावसायिक भवनों के नक्शे निर्धारित पेपर और शुल्क जमा कर मानचित्र स्वीकृत किए जाएंगे। प्लाटिंग एरिया में आवासीय क्षेत्र पर ही शुल्क देय होगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए पार्किंग अनिवार्य होगा। भवन में शौचालय शोकपिट निर्माण अनिवार्य किया गया है।श्रीमती राना ने बताया कि 200 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में बनने वाले घरों और व्यावसायिक भ्बनों के मानचित्र में वर्षा जल प्रबन्धन व्यवस्था प्रदर्शित करना भी अनिवार्य किया गया है। इसी प्रकार प्रतावित भवन की प्लिंथ सामने की सड़क से कम से कम .5 मीटर ऊंचा करना होगा। नगर की अध्यक्ष नीलम सिंह राना ने कहा है कि इस निर्णय से जहां भवन स्वामियों को सुविधाएं मिल

सकेंगी वहीं नगर पंचायत के आय में भी बढ़ोत्तरी होगी।

 

 

रिपोर्ट: धर्म प्रकाश श्रीवास्तव

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