बस्ती 02 अप्रैल : लाइव भारत समाचार : – लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दौरान धनराशि, मादक पदार्थ, ड्रग एवं सामान के परिवहन पर सतर्क निगाह रखने के लिए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अंद्रा वामसी ने सभी नोडल एवं बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया है। कलेक्टेªट सभागार में आयोजित बैठक में उन्होने कहा कि हमें आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू कराना है और इसका उल्लघंन पाये जाने पर विधिक कार्यवाही करना है। उन्होने आयकर, वाणिज्यकर, आबकारी एवं अन्य विभाग के नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि उनके द्वारा प्रवर्तन कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए नियमित जॉच करते रहें। इस दौरान सुनिश्चित करें कि व्यवहार एवं आचरण मधुर हो तथा उनकी टीम द्वारा किसी प्रकार का उत्पीड़न ना किया जाय।
उन्होने निर्देश दिया कि इस दौरान आधिकारिक एवं अनाधिकारिक ढंग से सामान का परिवहन किया जायेंगा। यदि कोई व्यक्ति समुचित रसीद या उससे संबंधित कागज प्रदर्शित करता है, तो उसे नही रोकना है परन्तु यदि वह रसीद या कागज नही दिखा पाता है, तो इसकी सूचना तत्काल नोडल आफीसर/मुख्य कोषाधिकारी को देना होगा।
उन्होने बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि लोकसभा का प्रत्येक प्रत्याशी बैंक या पोस्ट आफिस में नया खाता खुलवायेंगा। इसमें प्रत्येक लेन-देन का विवरण प्रत्येक दिन शाम को लीड बैंक मैनेजर के माध्यम से निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराना होंगा। प्रत्याशी द्वारा अन्य श्रोतो से भी निर्वाचन के दौरान व्यय किया जा सकता है। उन्होने बताया कि प्रत्याशी व्यक्तिगत अथवा निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त खाता खुलवायेंगे। निर्वाचन के लिए संयुक्त खाता परिवार के सदस्य के साथ नही खोला जायेंगा। प्रत्याशी द्वारा इसी एक खाते में बार-बार धन का लेन-देन किया जायेंगा, इसलिए बैंक इनका पूर्ण सक्रिय सहयोग करें।
बैठक में उन्होने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, विभिन्न राज्य मार्ग, पोस्ट आफिस, रेलवे से जुड़े अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे भी इस दौरान नियमित जॉच करते रहेंगे तथा धनराशि, मादक पदार्थ एवं सामान के परिवहन की सूचना तत्काल नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। उन्होने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि सोशल मीडिया पर अनावश्यक टिप्पणी ना करें तथा इसके प्रयोग पर सावधानी बरतें।
एडीएम/उप जिला निर्वाचन अधिकारी कमलेश चन्द्र ने बैंक खाते में असामान्य लेन-देन के बारे में विस्तार से जानकारी दिया। पुराने खाते में पिछले दो माह से कोई लेन-देन ना होने के बावजूद निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान लेन-देन शुरू करने, परिवार के सदस्य के खाते में 01 लाख रूपये से अधिक का लेन-देन करने, राजनैतिक दल के खाते में 01 लाख रूपये से अधिक लेन-देन करने पर इसकी सूचना देनी होंगी।
नोडल अधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी अशोक प्रजापति ने बताया कि माल पकड़े जाने की सूचना ईएसएमएस ऐप पर अपलोड किया जायेंगा। 50 हजार रूपये से अधिक नकदी पाये जाने पर और श्र्रोत या साक्ष्य ना दिखाये जाने पर इस ऐप पर इंट्री की जायेंगी तथा उसकी प्राप्ति रसीद संबंधित को दी जायेंगी। 01 लाख रूपये तक की नकदी मिलने पर पार्टी कोषाध्यक्ष का एथार्टी लेटर प्रस्तुत ना करने पर ही इसे जब्त किया जायेंगा। 10 हजार रूपये से अधिक का गिफ्ट, गैरकानूनी वस्तु, पोस्टर, पम्पलेट पाये जाने पर जब्ती की कार्यवाही की जायेंगी। 10 लाख रूपये के ऊपर नकदी मिलने पर आयकर अधिकारी को सूचित किया जायेंगा। 10 लाख रूपये से कम धनराशि होने पर पुलिस विभाग द्वारा सीजर की कार्यवाही की जायेंगी।
बैठक में आयकर अधिकारी मनीष पाठक, एआरटीओ पंकज सिंह, लीड बैंक मैनजर आर.एन. मौर्या, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी, विभिन्न राज्य मार्ग के अधिकारी, पोस्ट आफिस के अधिकारी तथा जीआरपी थानाध्यक्ष एम.पी. चतुर्वेदी, सहायक निर्वाचन अधिकारी सुभाष, सभी बैंको के अधिकारीगण उपस्थित रहें।
रिपोर्ट ,बस्ती ब्यूरो : लाइव भारत समाचार
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