उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना का आरोप, याचिकाकर्ता ने दी कंटेम्प्ट की चेतावनी
संत कबीर नगर। जनहित याचिका के याचिकाकर्ता अर्जुन प्रसाद ने आरोप लगाया है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद 15 जून को नायब तहसीलदार राजेश मिश्रा ने ग्राम पंचायत बेलराई में स्थित सार्वजनिक चकनाली गाटा संख्या 238 तथा गाटा संख्या 167ख के उस हिस्से का सीमांकन नहीं कराया, जिस पर याचिकाकर्ता के अनुसार शंभूनाथ श्रीवास्तव का कब्जा है। आरोप है कि उक्त सार्वजनिक चकनालियों से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करने के बजाय ग्राम बेलराई एवं इटौवा की सीमा का गलत एवं अधूरा सीमांकन कर याचिकाकर्ता की कृषि भूमि में बुलडोजर चलवा दिया गया।
याचिकाकर्ता ने मामले में जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि यदि प्रशासन स्तर पर समाधान नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट (अवमानना याचिका) दाखिल की जाएगी।
रिपोर्ट लाइव भारतसमचार