लाइव भारत समाचार में आपका स्वागत है बस्ती में अवैध हूटर, प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ सख्त अभियान तीन वाहनों का चालान, सर्विस सेंटर का निरीक्षण; वाहन मालिकों को कंपनी फिटेड हार्न और साइलेंसर ही उपयोग करने की हिदायत बस्ती, 23 जुलाई | लाइव भारत समाचार (बस्ती ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर प्रदेशव्यापी विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत बस्ती जनपद में गुरुवार को अवैध हूटर, प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की गई। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) धर्मेन्द्र कुमार के नेतृत्व में परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की तथा वाहन स्वामियों को ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए जागरूक किया। परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार 21 जुलाई से 30 जुलाई 2026 तक पूरे प्रदेश में विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत सरकारी एवं निजी वाहनों में अवैध रूप से लगाए गए हूटर, सायरन, प्रेशर हॉर्न तथा मॉडिफाइड साइलेंसर के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई के साथ-साथ ऐसे उपकरणों की बिक्री और फिटिंग करने वाले मोटर गैराज, वर्कशॉप और दुकानों की भी जांच की जा रही है। इसी क्रम में बस्ती शहर स्थित एस.के. बुलेट सर्विस सेंटर का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान किसी भी वाहन में मॉडिफाइड साइलेंसर की बिक्री अथवा फिटिंग नहीं पाई गई। विभागीय अधिकारियों ने सर्विस सेंटर संचालक को भविष्य में भी किसी प्रकार के अवैध साइलेंसर अथवा ध्वनि प्रदूषण बढ़ाने वाले उपकरणों की बिक्री या फिटिंग न करने के निर्देश दिए। अभियान के दौरान परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मॉडिफाइड साइलेंसर लगे तीन वाहनों का चालान किया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी अभियान लगातार जारी रहेगा। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) धर्मेन्द्र कुमार ने जनपद के सभी वाहन स्वामियों से अपील की कि वे अपने वाहनों में केवल कंपनी द्वारा स्वीकृत साइलेंसर एवं हार्न का ही उपयोग करें। उन्होंने कहा कि अवैध हूटर, सायरन, प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर न केवल मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन हैं, बल्कि ध्वनि प्रदूषण बढ़ाकर आम नागरिकों की परेशानी का कारण भी बनते हैं। प्रवर्तन अभियान में परिवहन विभाग के प्रवर्तन स्टाफ तथा यातायात पुलिस की टीम भी मौजूद रही। अधिकारियों ने कहा कि अभियान की अवधि में नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि सड़कों पर यातायात व्यवस्था सुचारु रहे और ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। रिपोर्ट : बस्ती ब्यूरो|लाइव भारत समाचार
गुरूवार, 23 जुलाई , 2026

बस्ती में अवैध हूटर, प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ सख्त अभियान

तीन वाहनों का चालान, सर्विस सेंटर का निरीक्षण; वाहन मालिकों को कंपनी फिटेड हार्न और साइलेंसर ही उपयोग करने की हिदायत

बस्ती, 23 जुलाई | लाइव भारत समाचार (बस्ती ब्यूरो)।

उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर प्रदेशव्यापी विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत बस्ती जनपद में गुरुवार को अवैध हूटर, प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की गई। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) धर्मेन्द्र कुमार के नेतृत्व में परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की तथा वाहन स्वामियों को ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए जागरूक किया।

परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार 21 जुलाई से 30 जुलाई 2026 तक पूरे प्रदेश में विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत सरकारी एवं निजी वाहनों में अवैध रूप से लगाए गए हूटर, सायरन, प्रेशर हॉर्न तथा मॉडिफाइड साइलेंसर के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई के साथ-साथ ऐसे उपकरणों की बिक्री और फिटिंग करने वाले मोटर गैराज, वर्कशॉप और दुकानों की भी जांच की जा रही है।

इसी क्रम में बस्ती शहर स्थित एस.के. बुलेट सर्विस सेंटर का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान किसी भी वाहन में मॉडिफाइड साइलेंसर की बिक्री अथवा फिटिंग नहीं पाई गई। विभागीय अधिकारियों ने सर्विस सेंटर संचालक को भविष्य में भी किसी प्रकार के अवैध साइलेंसर अथवा ध्वनि प्रदूषण बढ़ाने वाले उपकरणों की बिक्री या फिटिंग न करने के निर्देश दिए।

अभियान के दौरान परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मॉडिफाइड साइलेंसर लगे तीन वाहनों का चालान किया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी अभियान लगातार जारी रहेगा।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) धर्मेन्द्र कुमार ने जनपद के सभी वाहन स्वामियों से अपील की कि वे अपने वाहनों में केवल कंपनी द्वारा स्वीकृत साइलेंसर एवं हार्न का ही उपयोग करें। उन्होंने कहा कि अवैध हूटर, सायरन, प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर न केवल मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन हैं, बल्कि ध्वनि प्रदूषण बढ़ाकर आम नागरिकों की परेशानी का कारण भी बनते हैं।

प्रवर्तन अभियान में परिवहन विभाग के प्रवर्तन स्टाफ तथा यातायात पुलिस की टीम भी मौजूद रही। अधिकारियों ने कहा कि अभियान की अवधि में नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि सड़कों पर यातायात व्यवस्था सुचारु रहे और ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।

रिपोर्ट : बस्ती ब्यूरो|लाइव भारत समाचार

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