कोविड से मृत्यु हुये परिजनों को मिलेगा 50 हजार ₹ अनुग्रह सहायता , जाने नियम
संतकबीरनगर। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) मनोज कुमार सिंह ने बताया है कि अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-जी.आई.-105/एम-11-2021-5(जी)/2021 लखनऊ दिनांक 23 अक्टूबर 2021 के द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को रु0-50000 प्रति मृतक अनुग्रह सहायता दिये जाने हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या-33-04/2020 एन.जी.एम. दिनांक 25 सितम्बर 2021 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के क्रम में कोविड-19 संक्रमण से मृत परिजनों को राज्य आपदा मोचक निधि (एस.डी.आर.एफ.) से रु0-50000 की अनुग्रह धनराशि प्रदान किये जाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
उन्होंने बताया है कि ‘‘कोविड-19 अहैतुक सहायता आवेदन पत्र प्राप्ति सेल’’ आपदा पटल (कमरा नम्बर-15) कलेक्ट्रेट संत कबीर नगर में स्थापित की गयी है। उक्त से सम्बन्धित व्यक्तियों/लाभार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह उक्त सेल से सम्पर्क कर आवेदन पत्र प्राप्त करते हुये समस्त औपचारिकता पूर्ण कर आवेदन पत्र उक्त सेल में जमा करा दें।
उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र के साथ आर.टी.पी.सी.आर./एन्टीजन/सी.टी. स्कैन की रिपोर्ट, जिससे कोविड-19 प्रमाणित होता हो, मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आधार र्ड (मृतक एवं आवेदक) पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न किया जायेगा।