लाइव भारत समाचार में आपका स्वागत है अपनो से मिलने जेल पहुँच रहे परिजन, कोविड गाइडलाइन का रखा जा रहा विशेष ध्यान   उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद कैदी 17 माह के लंबे इंतजार के बाद अपने परिजनों से मिल रहे है। परिजन उन्हें पहले की तरह जरूरी सामान और खान-पान की वस्तुयें दे सकेंगे। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी के निर्देश पर डीजी आनंद कुमार ने प्रदेश के सभी जेल अधीक्षकों को आदेश जारी किये जा चुके हैं। गौरतलब है कि मार्च 2020 में कोरोना महामारी के चलते मुलाकात बंद कर दी गई थी। सरकार के इस फैसले से हरदोई जिला कारागार में लगभग 1500 कैदि बंद है जिनके परिजनों ने राहत की सांस ली है।   जेलर संजय कुमार सिंह ने बताया कि शासन की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक, बंदियों से मुलाकात करने की अनुमति उन्हें ही दी जाएगी जो कोरोना की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट लाएंगे। ध्यान रहे कि यह रिपोर्ट तीन दिन यानी(72 घण्टे) से अधिक पुरानी न हो। जेल में मुलाकात के दौरान परिजनों को कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। सभी की थर्मल स्कैनिंग की जाएंगी। मुलाकात के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और सेनेटाइजेशन का पूरा पालन हो, इस पर जेलकर्मी पैनी नजर रखेंगे।एक हफ्ते में सिर्फ एक बार बंदी की मुलाकात होगी। इस दौरान दो ही मुलाकातियों को बंदी से मिलने दिया जाएगा। जरूरी है कि मुलाकातियों के पास तीन दिन के भीतर की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए।   रिपोर्ट-आशीष सिंह  
सोमवार, 23 दिसम्बर , 2024

अपनो से मिलने जेल पहुँच रहे परिजन, कोविड गाइडलाइन का रखा जा रहा विशेष ध्यान

अपनो से मिलने जेल पहुँच रहे परिजन, कोविड गाइडलाइन का रखा जा रहा विशेष ध्यान

 

उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद कैदी 17 माह के लंबे इंतजार के बाद अपने परिजनों से मिल रहे है। परिजन उन्हें पहले की तरह जरूरी सामान और खान-पान की वस्तुयें दे सकेंगे। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी के निर्देश पर डीजी आनंद कुमार ने प्रदेश के सभी जेल अधीक्षकों को आदेश जारी किये जा चुके हैं। गौरतलब है कि मार्च 2020 में कोरोना महामारी के चलते मुलाकात बंद कर दी गई थी। सरकार के इस फैसले से हरदोई जिला कारागार में लगभग 1500 कैदि बंद है जिनके परिजनों ने राहत की सांस ली है।

 

जेलर संजय कुमार सिंह ने बताया कि शासन की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक, बंदियों से मुलाकात करने की अनुमति उन्हें ही दी जाएगी जो कोरोना की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट लाएंगे। ध्यान रहे कि यह रिपोर्ट तीन दिन यानी(72 घण्टे) से अधिक पुरानी न हो। जेल में मुलाकात के दौरान परिजनों को कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। सभी की थर्मल स्कैनिंग की जाएंगी। मुलाकात के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और सेनेटाइजेशन का पूरा पालन हो, इस पर जेलकर्मी पैनी नजर रखेंगे।एक हफ्ते में सिर्फ एक बार बंदी की मुलाकात होगी। इस दौरान दो ही मुलाकातियों को बंदी से मिलने दिया जाएगा। जरूरी है कि मुलाकातियों के पास तीन दिन के भीतर की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए।

 

रिपोर्ट-आशीष सिंह

 

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