रतन टाटा ग्रुप के चेयरमैन समेत 6 पर कोर्ट के आदेश पर मुकदमा हुआ दर्ज
उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में टाटा मोटर्स के चेयरमैन रतन टाटा समेत छह लोगों के खिलाफ सैनी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा कोर्ट के आदेश पर सैनी कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि सैनी कोतवाली क्षेत्र के निदुरा गांव के रहने वाले अजय कुशवाहा ने टाटा मोटर्स के अधिकृत शोरूम वृंदावन शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड , फजलगंज , कानपुर से नई टाटा सफारी स्टार्म वर्ष 2016 में खरीदी थी। जिसके लिए उन्होंने शोरूम को गाड़ी की कीमत 16 लाख 67 हजार रुपये चुकता किया और गाड़ी अजय कुमार कुशवाहा पुत्र स्व . प्रकाश नारायण कुशवाहा के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाने की बात कही। लेकिन शोरूम के लोगो ने उन्हें नई गाड़ी केबजाय पुरानी गाड़ी उन्हें दे दिया गया। अजय ने आरोप लगाया कि जिस गाड़ी को टाटा मोटर्स से उन्होंने खरीदी है , वह गाड़ी पहले से ही जालौन निवासी इरशाद अहमद के नाम से कंपनी द्वारा काफी दिन पहले बेची जा चुकी थी । इसकी जानकारी होने के बाद अजय ने छानबीन किया तो सर्विस के दौरान मिलने वाली रशीद व बीमा प्रपत्र , गाड़ी के साथ मिलने वाली पुस्तिका से इसका प्रमाण मिला । इस मामले को लेकर अजय ने कंपनी के लोगों से इस पूरे मामले की शिकायत किया, लेकिन कोई सुनवाई नही हुई। अजय की माने तो उन्होंने इस पूरे मामले में न्याय पाने के लिए पहले कड़ा धान की पुलिस से और बाद में कौशांबी जिले के एसपी से शिकायत किया लेकिन उन्हें इस पूरे मामले में कोई भी न्याय नहीं मिला। जिसके बाद अजय ने सीजीएम कोर्ट में एक वाद दाखिल किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस पूरे मामले में सुनवाई के बाद सैनी कोतवाली पुलिस को मामले में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। अदालत के निर्देश पर पर सैनी कोतवाली पुलिस ने मालिक टाटा मोटर्स लिमिटेड अंधेरी , मुंबई , निवासी शोरूम मालिक, वृंदावन शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड फजलगंज कानपुर , प्रबंधक टाटा मोटर्स चिनहट लखनऊ , क्षेत्रीय विक्रय प्रतिनिधि , वर्कशाप प्रबंधक और तकनीकी अधिकारी के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है ।