लाइव भारत समाचार में आपका स्वागत है [video width="848" height="480" mp4="https://livebharatsamachar.com/wp-content/uploads/2024/01/WhatsApp-Video-2024-01-01-at-17.43.32.mp4"][/video] बस्ती,01 जनवरी 24: लाइव भारत समाचार:- केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे नए मोटर वाहन कानून का देश भर में विरोध हों रहा है, प्रदेश के तमाम जिलो में ट्रक चालकों ने हाइवे जाम कर नए कानून का पुरजोर विरोध किया। बस्ती में बस्ती गोरखपुर हाइवे फुटहिया, एवं पालीटेकनिक चौराहे पर अपनी गाड़ी तितर बितर कर खड़ा कर जाम लगा दिया। उप जिलाधिकारी समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और वार्ता हुई। फुटहिया हाइवे जाम की वार्ता कर रहे सदर उप जिलाधिकारी गुलाब चंद ने अपनी सूझ बूझ से चालकों को समझा कर हाइवे जाम को हटवा कर संचालन सामान्य कराया। ट्रक चालकों का कहना है कि नया कानून हिटलर शाही का दस्तावेज है। कानून इतना शक्त नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसी सजा का प्रावधान होना चाहिए जिसमें सुधार की गुंजाइश हों । हिट एंड रन केस में जिस ड्राइवर को 10 साल की सजा मिलेगी उसका परिवार बरवाद हों जायेगा। जबकि एक्सीडेंट का कारण सिर्फ चालक की लापरवाही नहीं होती , बल्कि खराब सड़कें, जानवरो का सामने आ जाना, हाइवे पर अवैध कट, राहगीर या वाहन चालकों की लापरवाही, यांत्रिक खराबी और खराब मौसम, भी इसका जिम्मेदार है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने एक ऐसी कानून लेकर आ रही है कि जिसमें हिट एंड रन मामले में वाहन चालक पर 7 लाख रुपए तक की जुर्माना,10 वर्ष तक की कैद का प्रावधान किया गया है। यदि चालक मौके पर रुक कर घायल के उपचार का प्रबंध करवाता है, या पुलिस व एंबुलेंस के आने तक रुका रहता है तो सजा में कुछ राहत मिल सकती है। नए कानून के इफेक्ट भी आने लगे हैं, खबर है कि भारी वाहनों के चालक नौकरियां छोड़ रहे हैं। ऐसे में परिवहन उद्योग को संकट का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट,बस्ती ब्यूरो:- लाइव भारत समाचार
सोमवार, 23 दिसम्बर , 2024

केंद्र सरकार के नए मोटर एक्ट के खिलाफ़ ट्रक चालकों ने बस्ती गोरखपुर हाइवे किया जाम

बस्ती,01 जनवरी 24: लाइव भारत समाचार:– केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे नए मोटर वाहन कानून का देश भर में विरोध हों रहा है, प्रदेश के तमाम जिलो में ट्रक चालकों ने हाइवे जाम कर नए कानून का पुरजोर विरोध किया। बस्ती में बस्ती गोरखपुर हाइवे फुटहिया, एवं पालीटेकनिक चौराहे पर अपनी गाड़ी तितर बितर कर खड़ा कर जाम लगा दिया। उप जिलाधिकारी समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और वार्ता हुई। फुटहिया हाइवे जाम की वार्ता कर रहे सदर उप जिलाधिकारी गुलाब चंद ने अपनी सूझ बूझ से चालकों को समझा कर हाइवे जाम को हटवा कर संचालन सामान्य कराया।
ट्रक चालकों का कहना है कि नया कानून हिटलर शाही का दस्तावेज है। कानून इतना शक्त नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसी सजा का प्रावधान होना चाहिए जिसमें सुधार की गुंजाइश हों । हिट एंड रन केस में जिस ड्राइवर को 10 साल की सजा मिलेगी उसका परिवार बरवाद हों जायेगा। जबकि एक्सीडेंट का कारण सिर्फ चालक की लापरवाही नहीं होती , बल्कि खराब सड़कें, जानवरो का सामने आ जाना, हाइवे पर अवैध कट, राहगीर या वाहन चालकों की लापरवाही, यांत्रिक खराबी और खराब मौसम, भी इसका जिम्मेदार है।
जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने एक ऐसी कानून लेकर आ रही है कि जिसमें हिट एंड रन मामले में वाहन चालक पर 7 लाख रुपए तक की जुर्माना,10 वर्ष तक की कैद का प्रावधान किया गया है। यदि चालक मौके पर रुक कर घायल के उपचार का प्रबंध करवाता है, या पुलिस व एंबुलेंस के आने तक रुका रहता है तो सजा में कुछ राहत मिल सकती है। नए कानून के इफेक्ट भी आने लगे हैं, खबर है कि भारी वाहनों के चालक नौकरियां छोड़ रहे हैं। ऐसे में परिवहन उद्योग को संकट का सामना करना पड़ सकता है।

रिपोर्ट,बस्ती ब्यूरो:- लाइव भारत समाचार

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