लाइव भारत समाचार में आपका स्वागत है बस्ती, 24 अप्रैल : लाइव भारत समाचार :- प्रशासन हमेशा घटनाओं के बाद ही जागता है। ताजा मामला कानफोड़ू आवाज में बजने वाले डीजे से जुड़ा है जो न केवल हार्टबीट बढ़ाता है बल्कि तमाम विवादों का कारण भी बन जाता है। पुलिस अधीक्षक गोपालकृष्ण चौधरी ने साफ कहा है कि जिले में रात दस बजे के बाद कहीं भी डीजे बजा तो संबंधित आयोजक व डीजे संचालक पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। देर रात तक तेज आवाज में डीजे बजाने वाले अब किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। जिले भर में आचार संहिता चल रही है। धारा 144 प्रभावी है। ऐसे में 10 बजे रात के बाद डीजे या तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने की शिकायत मिली तो डीजे संचालक के साथ पर संबंधित आयोजक के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। मैरेजहाल, वेंकेटहाल व होटल संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रुधौली क्षेत्र में डीजे को लेकर हुए बवाल के बाद पुलिस प्रशासन का रवैया लाउडस्पीकर और डीजे को लेकर बेहद सख्त हो गया है। शादी और अन्य समारोह में रात दस बजे से सुबह छह बजे तक तेज आवाज में डीजे बजाने की अनुमति किसी भी कीमत पर नहीं है। एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी ने सभी थानेदारों को हिदायत देते हुए कहा कि थानाक्षेत्र में तेज आवाज में डीजे बजाने की शिकायत मिली तो थाना प्रभारी की भी जिम्मेदारी तय की जएगी। शादी या अन्य समारोह में बहुत जरूरी होने पर मानकों के अनुसार दस बजे के अंदर धीमी आवाज में गाने बजाए जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो शादी समारोहों में निकट थाने या चौकी की पुलिस डीजे बंद कराने का दबाव बनाती है लेकिन वर पक्ष के लोग उन्हे खुश कर देते हैं, इसके बाद वे चले जाते हैं और आधी रात तक मैरेज हालों और रोड पर धमाचौकड़ी देखी जा सकती है। इससे पहले पुलिस ने मामलों को सज्ञान नही लिया लेकिन रूधौली में डीजे को लेकर हुये विवाद में 12 साल के किशोर की मौत के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। देखना है कि ये सख्ती पुलिस की आमदनी बढ़ायेगी या फिर वाकई डीजे 10 बजे के बाद नही बजेगा । रिपोर्ट,बस्ती : राज श्रीवास्तव : लाइव भारत समाचार
सोमवार, 23 दिसम्बर , 2024

रात 10 बजे के बाद डीजे बजा तो नपेंगे आयोजक, डीजे और मैरेज हाल संचालक

बस्ती, 24 अप्रैल : लाइव भारत समाचार :- प्रशासन हमेशा घटनाओं के बाद ही जागता है। ताजा मामला कानफोड़ू आवाज में बजने वाले डीजे से जुड़ा है जो न केवल हार्टबीट बढ़ाता है बल्कि तमाम विवादों का कारण भी बन जाता है। पुलिस अधीक्षक गोपालकृष्ण चौधरी ने साफ कहा है कि जिले में रात दस बजे के बाद कहीं भी डीजे बजा तो संबंधित आयोजक व डीजे संचालक पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

देर रात तक तेज आवाज में डीजे बजाने वाले अब किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। जिले भर में आचार संहिता चल रही है। धारा 144 प्रभावी है। ऐसे में 10 बजे रात के बाद डीजे या तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने की शिकायत मिली तो डीजे संचालक के साथ पर संबंधित आयोजक के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। मैरेजहाल, वेंकेटहाल व होटल संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रुधौली क्षेत्र में डीजे को लेकर हुए बवाल के बाद पुलिस प्रशासन का रवैया लाउडस्पीकर और डीजे को लेकर बेहद सख्त हो गया है। शादी और अन्य समारोह में रात दस बजे से सुबह छह बजे तक तेज आवाज में डीजे बजाने की अनुमति किसी भी कीमत पर नहीं है।

एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी ने सभी थानेदारों को हिदायत देते हुए कहा कि थानाक्षेत्र में तेज आवाज में डीजे बजाने की शिकायत मिली तो थाना प्रभारी की भी जिम्मेदारी तय की जएगी। शादी या अन्य समारोह में बहुत जरूरी होने पर मानकों के अनुसार दस बजे के अंदर धीमी आवाज में गाने बजाए जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो शादी समारोहों में निकट थाने या चौकी की पुलिस डीजे बंद कराने का दबाव बनाती है लेकिन वर पक्ष के लोग उन्हे खुश कर देते हैं, इसके बाद वे चले जाते हैं और आधी रात तक मैरेज हालों और रोड पर धमाचौकड़ी देखी जा सकती है। इससे पहले पुलिस ने मामलों को सज्ञान नही लिया लेकिन रूधौली में डीजे को लेकर हुये विवाद में 12 साल के किशोर की मौत के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। देखना है कि ये सख्ती पुलिस की आमदनी बढ़ायेगी या फिर वाकई डीजे 10 बजे के बाद नही बजेगा ।

रिपोर्ट,बस्ती : राज श्रीवास्तव : लाइव भारत समाचार

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