बस्ती, 11 अगस्त : लाइव भारत समाचार :- परिवहन आयुक्त महोदय, उ0प्र0 द्वारा निजी बसों के साथ स्कूलों में संचालित समस्त वाहनों के पूर्णतः जांच किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 08 जुलाई से 22 जुलाई तक की अवधि में समस्त यात्री वाहनों के फिटनेस एवं परमिट अद्यतन/अपडेट कराने के निर्देष दिये गये थे। उपरोक्त निर्देशों के सन्दर्भ में परिवहन विभाग, बस्ती द्वारा कई बार विषेष कैम्प लगाये गये, तथा समाचार पत्रों के माध्यम से तथा कार्यालय द्वारा पंजीकृत डाक के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से भी प्रत्येक वाहन स्वामी को फिटनेस/परमिट अद्यतन कराये जाने हेतु सूचित किया गया हैं। उपरोक्त के फलस्वरूप बड़ी संख्या में स्कूल वाहनों एवं प्राइवेट बसों के फिटनेस एवं परमिट अद्यतन/अपडेट कराये गये, परन्तु अभी भी जनपद बस्ती में 220 स्कूल वाहनों की फिटनेस/परमिट तथा 118 प्राइवेट बसों के फिटनेस/परमिट अद्यतन/अपडेट नहीं कराये गये हैं।
चूॅकि फिटनेस एवं परमिट समाप्त वाहनों के संचालन से जनसामान्य को खतरा उत्पन्न हो सकता है अतः ऐसे समस्त वाहनों का मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 53(1) के अधीन पंजीयन निलम्बित कर दिया गया है। यदि बगैर फिटनेस एवं परमिट ऐसी वाहनें संचालित पायी जाती हैं तो उनको चालान/निरूद्ध करने के साथ भारतीय न्याय संहिता के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित वाहन स्वामी/विद्यालय का होगा।
रिपोर्ट ,बस्ती ब्यूरो : लाइव भारत समाचार