बस्ती , 21 अक्टूबर : लाइव भारत समाचार : – लाइव भारत समाचार :- जिले में हजारों ट्राली ट्रैक्टर के साथ संचालन माल ढोने में करते हैं। कुछ ट्रक मालिकों ने आपत्ति जताई, परिवहन और पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया,ARTO बस्ती के अनुसार बिना पंजीकृत चलने पर 50 हजार का जुर्माना है। ट्रैक्टर में लगी ट्राली का रजिस्ट्रेशन कमर्शियल में होना चाहिए, तभी कामर्शियल माल ढोने में कार्य कर सकते हैं।ऐसे में ट्रैक्टर ट्राली चालकों / मालिकों पर बड़ा संकट है। उनका कहना है कि, हम पंजीकृत कराने को तैयार हैं, पर परिवहन विभाग में पंजीकृत होने का ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है कारण इसके 21न022न0 फॉर्म की वजह से, जिसे लेकर कुछ ट्रैक्टर ट्राली थाना पुरानी बस्ती के निवासी वाहन स्वामी एवं भाजपा के मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा के, धनंजय सिंह ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते मांग किया है कि इसका निराकरण निकाला जाए। उन्होंने बताया कि रेलवे मालगोदम से सीमेंट, खाद्य एवं अन्य वस्तुओं का ढोलान ट्रक, डीसीएम, ट्राली द्वारा होता था। 08 अक्टूबर से कुछ दबंग ट्रक मालिकों द्वारा ट्राली एवं अन्य छोटे वाहनों को रास्ते में रोक कर गाली गलौज करके चौकियों, एवं इधर उधर खड़ा करा देते थे जिससे इससे धुलान न हो सके। इससे कई किसानों की जीविका जुड़ी हुई है जो बंद हो गई है। भाजपा नेता धनंजय सिंह ने कहा कि हमारे ट्रेक्टर ट्राली वाले किसान पंजीकृत कराना चाहते हैं,2021 से ही कामर्शियल में ट्रालियां पंजीकृत नहीं हो रही है। ऐसे में हमने परिवहन विभाग से भी संपर्क किया वहां से कुछ उम्मीद जगी है। थाना पुरानी बस्ती से भी संपर्क किया वहां हम सबकी बात नहीं सुनी गई।उन्होंने कई ट्रक मालिक पर आरोप लगाते कहा कि ये लोग दबंगई से बिना कागज के ओवर लोड लदवाकर चलवाते हैं। जिस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। उन्होंने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है।
रिपोर्ट ,बस्ती ब्यूरो : लाइव भारत समाचार